मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें

अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से मंगलवार को बहुत बड़ा झटका लगा है| अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के विरुद्ध दाखिल याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट नें खारिज कर दिया है| अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है| इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे|

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं| पीठ नें यह भी कहा कि विशेष अदालत द्वारा केजरीवाल को रिमांड पर देना भी कानून सम्मत है| पीठ ने कहा कि यह सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड का मामला नहीं है, बल्कि यह आम आदमी के लिए कानूनी प्रावधान को समझने का मसला भी है| इसीलिए पीठ विस्तृत तौर पर कानूनी पक्ष को स्पष्ट कर रही है| मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिन आधारों पर गिरफ्तारी और रिमांड के विरोध किया गया, वह आधारहीन है|

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पीठ ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी| वह अपराध की आय के उपयोग को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे| ईडी की जांच से यह भी पता चलता है कि वह आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर इन सब में शामिल थे| ईडी द्वारा गिरफ्तारी कानूनी तौर पर एकदम उचित है| पीठ ने जोर दिया कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है| अदालतें संवैधानिक नैतिकता से जुड़ी होती हैं, ना कि राजनीतिक नैतिकता से| इसीलिए केजरीवाल की याचिका को खारिज किया जाता है

अरविंद केजरीवाल के चुनाव अभियान रोकने के लिए कार्यवाई

केजरीवाल के वकील ने दलील देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया, ताकि वह चुनाव का हिस्सा न बन सके|

अरविंद केजरीवाल

ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास आरोपों को लेकर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं| कानून सभी के लिए एक समान रूप से लागू होता है| केजरीवाल के राजनेता होने का मतलब यह नहीं है कि एक आरोपी का नाम सामने आ जाने के बाद उसे महज इस लिए बाहर रखा जाए कि वह लोकसभा या अन्य चुनाव का हिस्सा बन सके| कानून में व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है| यदि साक्ष्य है तो कोई भी समय हो, आरोपी की गिरफ्तारी होगी|

परेशान करना उद्देश्य

केजरीवाल की ओर से दलील दी गई कि केंद्र ने जानबूझ कर उन्हें धन संशोधन में फसाया है जबकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है| सारा मकसद इस समय पर परेशान करना है|

केंद्र सरकार की भूमिका नहीं

हाईकोर्ट ने कहा यह मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है| इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है| जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं|

मुख्यमंत्री केजरीवाल की दलीलें और हाईकोर्ट के जवाब

दलील: ईडी ने जानबूझकर वह समय चुना जब चुनाव सर पर है|

अदालत की टिप्पणी: गिरफ्तारी कानून के हिसाब से होगी न की चुनाव की तारीख देखकर|

दलील: सरकारी गवाहों के बयान दर्ज करने का तरीका सही नहीं था|

अदालत की टिप्पणी: हाईकोर्ट बोली की बयान दर्ज करने पर सवाल उठाना, अदालत को कलंकित करने जैसा है|

दलील: गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है|

अदालत की टिप्पणी: कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं राजनीति से नहीं|

दलील: केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी| ईडी जानबूझकर उन्हें अदालत में बुलाने पर डटी रही|

अदालत की टिप्पणी: आरोपी तय नहीं करेगा की जांच किस तरह की जाए, जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती है|

अरविंद केजरीवाल

गिरफ्तारी से लेकर अब तक क्या हुआ?

21 मार्च को ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया, और उसी दिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई मगर अगले दिन उसे वापस ले लिया| 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेज दिया| 23 मार्च को मुख्यमंत्री दिल्ली हाईकोर्ट गए| 1 अप्रैल को कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया| 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी, अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा|

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क्या अरविंद केजरीवाल जीत पाएंगे यह लड़ाई?

केजरीवाल

भारत का पडोसी देश चीन है, जिसके महान युद्ध और कला के शिक्षक सुन जू ने ईसा मसीह के जन्म से करीब 550 साल पहले यह कहा था कि, “राजनीती में दिखावा ही सब कुछ है और वंचनायें इस पर खड़ी होती हैं|” लेकिन सुन जू को क्या मालूम था कि लगभग 2500 साल बाद, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक भारत देश में यह खेल अपने चरम पर होगा| अगर विश्वास ना हो, तो नई दिल्ली की अदालतों और सियासी सर्कस में जारी दांव-पेंच देख लीजिये| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी अदालत में शराब घोटाले को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं|

ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के अलावा कई और लोगों को गिरफ्तार किया है जो आम आदमी पार्टी से नाता रखते हैं|इनमें से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मिली जमानत नए राजनीतिक तरंगें पैदा कर गई है| आला अदालत में संजय सिंह के वकील की दलील थी कि मेरे मुवक्किल को बेवजह बंद किया गया है, क्योंकि जांच एजेंसी दो साल से इस मामले में जांच कर रही है और वह अभी तक कोई “मनी-ट्रेल” नहीं ढूंढ पाई है| यही नहीं, जिस गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान पर वह गिरफ्तार किए गए थे, उसने अपने शुरुआती 9 बयानों में संजय सिंह का नाम तक नहीं लिया था|

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संजय सिंह का आरोप, केजरीवाल के खिलाफ दिया गया झूठा बयान

संजय सिंह के वकील ने सवाल उठाया कि वह कौन सी वजहें थीं कि उस गवाह ने अपनी 10वीं गवाही में सांसद का नाम लिया? इस दलील का संज्ञान लेते हुए आला अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता से इसका जवाब मांगा| उत्तर देने के बजाय ईडी ने इस बार जमानत याचिका का विरोध न करने का फैसला किया| संजय सिंह अब जेल से बाहर आ चुके हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी पर लगातार दबाव बनाया गया और जब उन्होंने इस बात पर इंकार कर दिया, तो उनके बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया|

केजरीवाल

कई चरणों की पूछताछ के बाद उसने केजरीवाल के बारे में अपना बयान बदला| संजय सिंह आला अदालत के आदेश की बाध्यता के कारण अपने मामले में बोलने से बचते रहे| उन्हें काफी मेहनत से हासिल हुई जमानत की शर्तों में साफ तौर पर दर्ज है कि वह अपने मुकदमे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे| इसीलिए उन्होंने अपने मुक्यमंत्री केजरीवाल के बहाने से अपनी बात कही| इससे यह भी तय होता है कि आम आदमी पार्टी अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनावी लाभ उठाना चाहती है| इसी रणनीति के तहत नए पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल को सलाखों के पीछे दर्शाया गया है|

कभी दूसरों पर कटाक्ष करते थे केजरीवाल, आज खुद पर नौबत आ गई

भारत की राजनीति में यह कोई नया प्रयोग नहीं है क्योंकि बड़ौदा डायनामाइट मामले में कैद जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ऐसे ही चुनाव लड़ा था| भारत की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठी हुई है| उसकी ओर से कहा जा रहा है की जमानत को लेकर इतना खुश होना गलत है, क्योंकि अभी भी जाँच जारी है और पूरा मुकदमा अभी बाकी है| स्पष्ट है, इन मौखिक लड़ाइयों के जरिये राजनेता आम जनता की अदालत से मनचाहा परिणाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं| भला रोजमर्रा की जद्दोजहद में फंसा हुआ एक आम मतदाता कैसे इन कठिन मुद्दों पर किसी परिणाम तक पहुंच सकता है?

सियासी सिद्धांतों और वादों की नियत पर इसी मुकाम पर प्रश्नचिन्ह आ जाते हैं| अरविंद केजरीवाल किसी जमाने में स्थापित नेताओं, राजनीतिक दलों, उद्योगपतियों, पत्रकारों, और विचारकों को कड़े शब्दों में खारिज करते हुए आए थे| केजरीवाल वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे, लेकिन जब पहली बार बहुमत से सरकार बनाने में सक्षम ना हो पाए तो उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया| यह इस साल के लोकसभा चुनाव में उस कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं जिसके दिमाग पर आज भी गांधीवाद सवार हुआ है और जिसके लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है|

क्या केजरीवाल की पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री?

कभी केजरीवाल उन्हें सलाखों के पीछे डालने की बात करते थे| इसी तरह, वह और उनके साथ ही लगभग सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते थे| आज वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में कैद है लेकिन इस्तीफा नहीं देना चाहते, और जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं| इस हफ्ते की शुरुआत में पार्टी के कुल 62 में से 56 विधायक केजरीवाल के आवास पर इकट्ठा हुए और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से कहा कि आप मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तक हमारी यह मन की भावना पहुंचा दें कि वह इस्तीफा न दें, हम सभी उनके साथ हैं|

केजरीवाल

इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त तक जेल में बंद रहते हैं और उन्हें इस्तीफा या त्यागपत्र देने पर मजबूर होना पड़ता है तो क्या उनकी जगह कमान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथों में होगी?इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के टारगेट में पार्टी के तमाम फायर ब्रांड नेता हैं, वह राघव चड्ढा और सौरव भारद्वाज को भी जेल भेज सकते हैं |

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