मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें

अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से मंगलवार को बहुत बड़ा झटका लगा है| अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के विरुद्ध दाखिल याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट नें खारिज कर दिया है| अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है| इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे|

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं| पीठ नें यह भी कहा कि विशेष अदालत द्वारा केजरीवाल को रिमांड पर देना भी कानून सम्मत है| पीठ ने कहा कि यह सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड का मामला नहीं है, बल्कि यह आम आदमी के लिए कानूनी प्रावधान को समझने का मसला भी है| इसीलिए पीठ विस्तृत तौर पर कानूनी पक्ष को स्पष्ट कर रही है| मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिन आधारों पर गिरफ्तारी और रिमांड के विरोध किया गया, वह आधारहीन है|

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पीठ ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी| वह अपराध की आय के उपयोग को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे| ईडी की जांच से यह भी पता चलता है कि वह आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर इन सब में शामिल थे| ईडी द्वारा गिरफ्तारी कानूनी तौर पर एकदम उचित है| पीठ ने जोर दिया कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है| अदालतें संवैधानिक नैतिकता से जुड़ी होती हैं, ना कि राजनीतिक नैतिकता से| इसीलिए केजरीवाल की याचिका को खारिज किया जाता है

अरविंद केजरीवाल के चुनाव अभियान रोकने के लिए कार्यवाई

केजरीवाल के वकील ने दलील देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया, ताकि वह चुनाव का हिस्सा न बन सके|

अरविंद केजरीवाल

ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास आरोपों को लेकर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं| कानून सभी के लिए एक समान रूप से लागू होता है| केजरीवाल के राजनेता होने का मतलब यह नहीं है कि एक आरोपी का नाम सामने आ जाने के बाद उसे महज इस लिए बाहर रखा जाए कि वह लोकसभा या अन्य चुनाव का हिस्सा बन सके| कानून में व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है| यदि साक्ष्य है तो कोई भी समय हो, आरोपी की गिरफ्तारी होगी|

परेशान करना उद्देश्य

केजरीवाल की ओर से दलील दी गई कि केंद्र ने जानबूझ कर उन्हें धन संशोधन में फसाया है जबकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है| सारा मकसद इस समय पर परेशान करना है|

केंद्र सरकार की भूमिका नहीं

हाईकोर्ट ने कहा यह मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है| इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है| जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं|

मुख्यमंत्री केजरीवाल की दलीलें और हाईकोर्ट के जवाब

दलील: ईडी ने जानबूझकर वह समय चुना जब चुनाव सर पर है|

अदालत की टिप्पणी: गिरफ्तारी कानून के हिसाब से होगी न की चुनाव की तारीख देखकर|

दलील: सरकारी गवाहों के बयान दर्ज करने का तरीका सही नहीं था|

अदालत की टिप्पणी: हाईकोर्ट बोली की बयान दर्ज करने पर सवाल उठाना, अदालत को कलंकित करने जैसा है|

दलील: गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है|

अदालत की टिप्पणी: कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं राजनीति से नहीं|

दलील: केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी| ईडी जानबूझकर उन्हें अदालत में बुलाने पर डटी रही|

अदालत की टिप्पणी: आरोपी तय नहीं करेगा की जांच किस तरह की जाए, जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती है|

अरविंद केजरीवाल

गिरफ्तारी से लेकर अब तक क्या हुआ?

21 मार्च को ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया, और उसी दिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई मगर अगले दिन उसे वापस ले लिया| 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेज दिया| 23 मार्च को मुख्यमंत्री दिल्ली हाईकोर्ट गए| 1 अप्रैल को कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया| 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी, अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा|

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